सोशल मीडिया पर कमेंट से नाराज घर पर फायरिंग, 2गिरफ्तार:फतेहपुर में रंजिश में हुई फायरिंग, पुलिस ने हथियार बरामद किए

फतेहपुर में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर रंजिश में एक घर पर फायरिंग करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे इन आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है। कोतवाली प्रभारी हेमंत कुमार मिश्रा ने बताया कि खलील नगर निवासी शाहिद अली (41 वर्ष) पुत्र स्व. मोहम्मद अली ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि दो अज्ञात लोगों ने उनके घर की तरफ निशाना साधकर फायर किया है। इस शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 293/2026 धारा 125 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने दो अभियुक्तों, राहिल हसन (20 वर्ष) पुत्र स्व. आबिद हसन और मोहम्मद अजीम (22 वर्ष) पुत्र निहाल अहमद, दोनों निवासी 333 उत्तरी खेलदार, थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अर्सलान ने राहिल हसन और उसके साथियों के खिलाफ पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमे से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिस पर अर्सलान और उसके साथी टिप्पणियां कर रहे थे। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने बदले की भावना से अर्सलान और उसके साथियों में भय पैदा करने की साजिश रची। योजना के तहत, अजीम ने अरीब हसनी से स्कूटी (UP71BH4432) मांगी। इसके बाद दोनों शाहिद अली के मकान पर पहुंचे, जहां अर्सलान किराएदार के रूप में रहता है। अजीम स्कूटी चला रहा था, जबकि पीछे बैठे राहिल हसन ने तमंचे से फायर किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट और 27(1) आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। दोनों आरोपी पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनके खिलाफ थाना कोतवाली में BNS और आर्म्स एक्ट की धाराओं में पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है।

Jul 18, 2026 - 13:53
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सोशल मीडिया पर कमेंट से नाराज घर पर फायरिंग, 2गिरफ्तार:फतेहपुर में रंजिश में हुई फायरिंग, पुलिस ने हथियार बरामद किए
फतेहपुर में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर रंजिश में एक घर पर फायरिंग करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे इन आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है। कोतवाली प्रभारी हेमंत कुमार मिश्रा ने बताया कि खलील नगर निवासी शाहिद अली (41 वर्ष) पुत्र स्व. मोहम्मद अली ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि दो अज्ञात लोगों ने उनके घर की तरफ निशाना साधकर फायर किया है। इस शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 293/2026 धारा 125 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने दो अभियुक्तों, राहिल हसन (20 वर्ष) पुत्र स्व. आबिद हसन और मोहम्मद अजीम (22 वर्ष) पुत्र निहाल अहमद, दोनों निवासी 333 उत्तरी खेलदार, थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अर्सलान ने राहिल हसन और उसके साथियों के खिलाफ पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमे से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिस पर अर्सलान और उसके साथी टिप्पणियां कर रहे थे। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने बदले की भावना से अर्सलान और उसके साथियों में भय पैदा करने की साजिश रची। योजना के तहत, अजीम ने अरीब हसनी से स्कूटी (UP71BH4432) मांगी। इसके बाद दोनों शाहिद अली के मकान पर पहुंचे, जहां अर्सलान किराएदार के रूप में रहता है। अजीम स्कूटी चला रहा था, जबकि पीछे बैठे राहिल हसन ने तमंचे से फायर किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट और 27(1) आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। दोनों आरोपी पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनके खिलाफ थाना कोतवाली में BNS और आर्म्स एक्ट की धाराओं में पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है।

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